ग्वालियर : तीन सगे भाइयों की हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास

उसकी लायसेंसी बंदूक का उपयोग करने पर आर्म्स एक्ट के तहत 6 माह की सजा सुनाई है।

डबरा । जमीनी विवाद पर गोली मारकर तीन सगे भाईयों की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 74 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। घटना वर्ष 2016 में घाटमपुर तिराहे के पास घटी थी इसमें भितरवार थाने में अपराध दर्ज किया गया था। विशेष लोक अभियोजक हरिओम वर्मा ने बताया कि 15 जुलाई 2016 को सगे भाई कल्लू, राजेन्द्र, भूपेन्द्र एवं एक अन्य भाई जो कि न्यौता खाकर बाइक से वापिस लौट रहे थे। इसी बीच घाटमपुर तिराहे के पास पहले से खड़े चंदन, हाकिम, गजराज सूरज, रामस्वरूप और बंटी ने इन तीनों भाईयों को 315 और 12 बोर की बंदूक से गोली मार दी जिससे तीनों की मौत हो गई जबकि एक अन्य भाई बच गया था। पुलिस ने इस मामले में इन सभी 6 लोगों के खिलाफ धारा 302 और 307 के तहत प्रकरण दर्ज किया। सिविल न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने चंदन, हाकिम और गजराज को हत्या करने का दोषी पाया, तीनों के खिलाफ तीन तीन बार आजीवन कारवास की सजा सुनाई है, जो कि साथ साथ चलेगी। सूरज और रामस्वरूप को बरी किया है।जबकि एक आरोपी को, उसकी लायसेंसी बंदूक का उपयोग करने पर आर्म्स एक्ट के तहत 6 माह की सजा सुनाई है।

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