मध्य प्रदेश चुनाव : 25 मई के बाद कभी भी लागू हो सकती है आचार संहिता, नए विकास कार्यों और हथियार लाइसेंस पर लगेगी रोक

आचार संहिता प्रभावी होने के बाद नए विकास कार्यों के अलावा हथियार लाइसेंसो के आवेदन-प्रक्रिया पर रोक लग जाएगी। हालांकि, शहर में चल रहे बड़े-छोटे प्रोजेक्टों पर आचार संहिता का कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।

भोपाल। प्रदेश में आगामी पंचायत एवं निकाय चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया 25 मई को पूरी होते ही कभी भी आचार संहित लागू की जा सकती है। इसको लेकर सरकार की तरफ से भी तैयारियां पूरी कर ली गई है।बता दे आचार संहिता प्रभावी होने के बाद नए विकास कार्यों के अलावा हथियार लाइसेंसो के आवेदन-प्रक्रिया पर रोक लग जाएगी। हालांकि, शहर में चल रहे बड़े-छोटे प्रोजेक्टों पर आचार संहिता का कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।यही कारण है, जो पिछले कुछ समय से प्रदेश में लगातार भूमिपूजन व लोकार्पणों का सिलसिला जारी है। उम्मीद की जा रही है कि अब दो से तीन दिन में इस पर भी विराम लग सकता है।

आचार संहिता : नियम प्रभाव

नए विकास कार्यों को शुरू नहीं किया जा सकेगा। पुराने कार्य अपनी गति से चलते रहेंगे। जिन जिन कार्यों का भूमिपूजन कर दिया गया है उनका वर्क आर्डर जारी हो सकता है।शहर के संचालित बड़े प्राेजेक्ट जैसे एलिवेटेड रोड, शहर के रेलवे ओवर ब्रिज, स्मार्ट रोड, किलागेट रोड, ट्रैफिक अधोसरंचना के कार्य, मेंटेनेंस से जुड़े कार्यों,इस तरह के कार्या पर कोई असर नहीं होगा।

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