एक्शन में ग्वालियर जिला प्रशासन, 9 अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई

आदतन अपराधी दीप उर्फ दीपक रावत निवासी नया संतर मुरार को सदाचार बरतने के लिए पुलिस थाना मुरार में 50 हजार रूपये का बंध पत्र भरने का आदेश जारी किया गया है।

लोकमतसत्याग्रह/ग्वालियर। चुनावों को देखते हुए जिले में शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ग्वालियर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने 9 बदमाशों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। कलेक्टर ने 8 आदतन अपराधियों को NSA की धाराओं के तहत जिला बदर (8 करने के आदेश दिए हैं और एक अपराधी के खिलाफ 50 हजार रुपये का बांड भरने का आदेश दिया है।ग्वालियर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने 8 आदतन अपराधियों को मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम (NSA) की धाराओं के तहत जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। इनमें से 6 अपराधियों को छ: माह के लिए और दो अपराधियों को तीन माह के लिये जिला बदर किया गया है। इसके अलावा एक अपराधी को संबंधित थाने में तीन दिवस के भीतर 50 हजार रूपये का बंध पत्र भरने के आदेश दिये हैं। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर लोक शांति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखकर जिला दण्डाधिकारी ने इन अपराधियों को जिला बदर करने के अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं।

ये अपराधी किये जिला बदर 

जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आदतन अपराधी सिया उर्फ सियाराम निवासी ग्राम पाटई, धर्मेन्द्र पटेल निवासी महावीर चौक के पास गोसपुरा नं.-1, यूनुस खान निवासी गेंडेवाली सड़क लश्कर, शिवम तोमर निवासी शिव कॉलोनी पिंटो पार्क, पवन गर्ग (सेन) निवासी कारबारी मोहल्ला माधौगंज व कल्लू उर्फ हरीश बाल्मीकि निवासी चितैरा ओली को 6 – 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किये हैं। इसी तरह आदतन अपराधी पवन अग्रवाल निवासी न्यू कॉलोनी नं.-1 हजीरा व टीपू सुल्तान निवासी लक्ष्मणपुरा पड़ाव को 3 – 3 माह के लिये जिला बदर किया गया है।इन सभी आदतन अपराधियों को ग्वालियर जिला सहित निकटवर्ती भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी एवं दतिया जिले की सीमाओं से निर्धारित अवधि के लिए बाहर चले जाने के आदेश दिए गए हैं।

इस अपराधी को भरना होगा बांड 

इसी तरह आदतन अपराधी दीप उर्फ दीपक रावत निवासी नया संतर मुरार को सदाचार बरतने के लिए पुलिस थाना मुरार में 50 हजार रूपये का बंध पत्र भरने का आदेश जारी किया गया है। दीपक रावत को एक वर्ष तक हर माह की पहली तारीख को मुरार थाना में हाजिरी भी देनी होगी।

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