जबलपुर: दिव्यांग बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की कैद, 5 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया

लोकमतसत्याग्रह/जबलपुर सेशन कोर्ट ने मानसिक रूप से दिव्यांग 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी गोसलपुर के नीरज राजभर को दोषी पाते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिलावर धुर्वे ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। 

मासूम बच्ची से की थी दरिंदगी

मजदूरी करके गुजर बसर करने वाले परिवार ने गोसलपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 20 अप्रैल 2021 को बच्ची मोहल्ले में खेलने गई थी और जब रोती बिलखती घर वापस आई तो उसके कपड़े खून से सने थे। पूछताछ में बच्ची ने आरोपी नीरज राजभर की घिनौनी हरकत को इशारों में बता दिया था। पुलिस ने दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था।

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