हालांकि चुनाव आयोग ने सभी राज्यों से अपील की है कि अधिक से अधिक मतदाताओं के वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करवाने की मुहिम तेज करें।
लोकमतसत्याग्रह/नई दिल्ली।फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ी तैयारी की है। दरअसल मतदाता पहचान पत्र को आधार संख्या से जोड़ने की बड़ी पहल की जा रही है। इसके लिए देशव्यापी कैंपियन एक अगस्त से शुरू किया जाएगा। वहीं यह मुहिम पूरी तरह से सुरक्षित होगा यानी जो व्यक्ति वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक कराना चाहता है या नहीं, इसका चुनाव व्यक्ति का होगा। इस आधार पर किसी व्यक्ति के आवेदन को ना तो निरस्त किया जाएगा, ना ही वोटर आईडी कार्ड से उसका नाम हटाया जाएगा।हालांकि चुनाव आयोग ने सभी राज्यों से अपील की है कि अधिक से अधिक मतदाताओं के वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करवाने की मुहिम तेज करें। इसके लिए एक विशेष तरह का फॉर्म तैयार किया गया है। जिसके जरिए जानकारी दी जाएगी। वहीं सभी राज्यों को तत्परता के साथ अमल में लाने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आवेदक के आधार संख्या पर कार्रवाई करते समय निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन किया जाए।इसके साथ ही इस दौरान किसी भी परिस्थिति में आधार संख्या सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। यह कदम स्वैच्छिक है और जो लोग दो कार्डों को जोड़ने के इच्छुक हैं वे जिला चुनाव कार्यालय या तहसील कार्यालय में अपने मतदाता सूची अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। प्रक्रिया ऑनलाइन भी की जा सकती है।अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने के इरादे से, चुनाव आयोग ने दो पहचान पत्रों को जोड़ने का फैसला किया है।वहीँ आयोग द्वारा मतदाताओं से दो कार्डों को जोड़ने की अपील की गई हैं। वोटर आईडी वाला आधार कार्ड यह सुनिश्चित करेगा कि केवल वास्तविक मतदाताओं को ही चुनाव में वोट देने का मौका मिले। चूंकि आधार संख्या अद्वितीय है, इसलिए डुप्लिकेट प्रविष्टि को तुरंत ट्रैक किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि चूंकि आधार लिंकिंग केवल स्वैच्छिक है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आधार को लिंक नहीं करने वालों को हटाया जौएगा या नहीं हटाया जाएगा।पैन कार्ड के लिए आवेदन करने और बैंक खाता खोलने सहित अधिकांश कार्यों के लिए आधार एक आवश्यक दस्तावेज के रूप में विकसित हुआ है। आधार कार्ड भविष्य में केवल एक गलत जानकारी के साथ समस्या पैदा कर सकता है। इस कारण से हमारे आधार कार्ड को अन्य कागजात के साथ अद्यतन रखना महत्वपूर्ण है।
आधार अपडेट
आधार एक व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण और सटीक रूप से अद्यतन दस्तावेज बन रहा है क्योंकि अतिरिक्त कागजात, जैसे मतदाता पहचान पत्र और अन्य, पैन कार्ड के अलावा इसके साथ जुड़े हुए हैं। प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक आधार दिया जाता है, जो कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा एक 12-अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या है। आधार कार्ड में विभिन्न डेटा को बदलने के लिए अनुमति दिए गए कागजात की एक सूची यूआईडीएआई द्वारा सार्वजनिक की गई है। विभिन्न विवरणों के लिए, सहायक कागजात की एक अलग सूची की आवश्यकता होती है।
आधार कैसे अपडेट करें:
आधार कार्ड को ऑनलाइन और साथ ही पास के आधार कार्ड केंद्र पर जाकर अपडेट किया जा सकता है। आधार कार्ड के उपयोगकर्ता केवल वेबसाइट के माध्यम से अपने आधार कार्ड में कुछ अपडेट कर सकते हैं। उनके द्वारा ऑनलाइन अपडेट की जा सकने वाली सूचनाओं की सूची इस प्रकार है:
- नाम
- पता
- जन्म की तारीख
यदि उपयोगकर्ता किसी अन्य विवरण को संशोधित करना चाहते हैं तो उन्हें अपने स्थानीय आधार कार्ड सेवा केंद्र से संपर्क करना चाहिए। उपयोगकर्ता केंद्र से अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर, बायोमेट्रिक्स और अन्य जानकारी को संशोधित कर सकते हैं।
विवरण ऑनलाइन अपडेट करने की प्रक्रिया:
- आधार कार्ड धारक अपना नाम, जन्म तिथि, पता और अन्य तथ्यों सहित आधार अपडेट पोर्टल पर अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं। उन्हें वहां जाने के बाद ‘प्रोसीड टू अपडेट’ विकल्प चुनना होगा।
- उसके बाद, ग्राहकों को एक कैप्चा और अपना 12 अंकों का विशिष्ट आधार कार्ड नंबर प्रदान करना होगा।
- जैसे ही वे अपना आधार नंबर और कैप्चा इनपुट करेंगे, उन्हें अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजने का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करने के लिए उन्हें अपना ओटीपी इनपुट करना होगा और वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा।
आधार नामांकन केंद्र पर जाकर आधार अपडेट करने का तरीका:
- आधार नामांकन केंद्र पर जाने के बाद, उपयोगकर्ताओं को सुधार फॉर्म भरना होगा।
- फॉर्म भरने के बाद जरूरी दस्तावेज अटैच करें। उपयोगकर्ता आवश्यक कागजी कार्रवाई के बारे में अधिक जानने के लिए आधार नामांकन केंद्र पर उपलब्ध स्टाफ सदस्य से भी मदद ले सकते हैं।
- आधार कार्ड केंद्र पर फॉर्म जमा करें।
जन्म तिथि बदलने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
उपयोगकर्ताओं को अपने आधार कार्ड पर जन्म तिथि को अपडेट करने के लिए यूआईडीएआई सूची में सूचीबद्ध कोई भी सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
आवश्यक दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है:
- केंद्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/पीएसयू/बैंकों द्वारा जारी सेवा फोटो पहचान पत्र
- मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त जन्म तिथि के साथ फोटो पहचान पत्र
- जन्म प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट
- पैन कार्ड/ई-पैन
- फोटो के साथ केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों/पीएसयू द्वारा जारी सीजीएचएस/ईसीएचएस/मेडिक्लेम कार्ड
- वैध दीर्घकालिक वीजा


