न्यूड फोटोशूट मामले में चली ढाई घंटे पूछताछ में रणवीर ने दिए 10 सवालों के जवाब

लोकमतसत्याग्रह/न्यूड फोटोशूट मामले में अभिनेता रणवीर सिंह ने आज सुबह 6.50 बजे मुंबई के चेंबूर पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपना स्टेटमेंट दर्ज कराया। रणवीर से ढाई घंटे तक पूछताछ हुई। वे अपनी लीगल टीम के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। इंस्पेक्टर जयकुमार सूर्यवंशी ने बताया कि रणवीर से हमने 10 सवाल किए, इसके जवाब में वह खुद को पूरी तरह से निर्दोष बताते रहे। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट भी जमा कराए हैं।

मीडिया और भीड़ से बचने के लिए ही रणवीर ने दो दिन पहले पूछताछ के लिए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से बात करके सुबह का टाइम फिक्स कराया था।

पुलिस के रणवीर से 10 सवाल

  1. इस फोटो शूट का कॉन्ट्रेक्ट किस कंपनी के साथ था?
  2. क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह पढ़ा था?
  3. यह फोटोशूट कब और कहां हुआ है?
  4. इस शूट के लिए आपको कितने पैसे मिले थे?
  5. आपको कभी भी यह लगा कि ऐसी तस्वीरें विवाद खड़ा कर सकती हैं?
  6. शूट की गई तस्वीरों को आपने सोशल मीडिया पर किस मकसद से शेयर किया था?
  7. विवाद बढ़ने के बाद क्या आपने उन तस्वीरों को सोशल मीडिया से हटाया?
  8. इस तरह के शूट से लोगो की भावना आहत हो सकती हैं, क्या इसकी जानकारी आपको थी?
  9. विवाद बढ़ने के बाद क्या आपने इसे छापने वालों से कोई बात की?
  10. इस विवाद पर न्यूड फोटो पब्लिश करने वाली कंपनी का क्या कहना था?

मैं जांच में सहयोग करूंगा
इन सभी सवालों के जवाब देते हुए रणवीर सिंह ने कहा- “मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस तरह से एक फोटोशूट मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं इसे एक जनरल फोटोशूट की तरह लिया था।”

फोटो को सोशल मीडिया में शेयर करने के सवाल पर रणवीर ने कहा- “मैं सिर्फ यह चाहता था कि इसे शूट करने वालों का एजेंडा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसलिए मैंने यह तस्वीरें सोशल मीडिया में पोस्ट की थीं। मैंने किसी को आहत करने के लिए यह तस्वीरें पोस्ट नहीं की।” उन्होंने जांच में आगे भी सहयोग करने की बात भी कही है।

क्या है पूरा मामला

रणवीर ने 22 जुलाई को पेपर मैगजीन के लिए न्यूड फोटोशूट कराया था। इसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की थीं, जिसके बाद रणवीर के खिलाफ मुंबई के एक NGO ने चेंबूर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई थी। NGO ने कहा था कि रणवीर ने अपनी न्यूड फोटोज से महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और उनका अपमान किया है। इसलिए ट्विटर और इंस्टाग्राम से उनकी फोटो हटाई जाए। साथ ही उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की थी।रणवीर के खिलाफ IPC की धारा 509, 292, 293 आईटी एक्ट के सेक्शन 67A के तहत केस दर्ज किया गया था। शिकायत दर्ज होने के बाद मुंबई पुलिस ने 48 घंटे का समय मांगा था। इसके बाद रणवीर के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। IPC की धारा 292 के तहत 5 साल और धारा 293 के तहत 3 साल की सजा का प्रावधान है। वहीं, आईटी एक्ट 67A के तहत भी रणवीर को 5 साल की सजा हो सकती है।

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