लोकमतसत्याग्रह/मप्र में ऑनलाइन गेमिंग की जद में आकर मासूमों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। माता-पिता की मेहनत की कमाई बच्चे ऑनलाइन गेम में उड़ा रहे हैं। कई बच्चे कर्ज में उलझकर आत्महत्या जैसे घातक कदम भी उठा लेते हैं। मप्र सरकार अब ऑनलाइन गेमिंग को रोकने के लिए जुआ एक्ट में संशोधन करेगी। मप्र के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि जुआ एक्ट में संशोधन कर ऑनलाइन गेमिंग पर नकेल कसने के लिए धाराएं बढ़ाई जाएगी। इस प्रक्रिया को पूरा होने में करीब तीन महीने का वक्त और लग सकता है। गृहमंत्री ने कहा – गैंगस्टर एक्ट में भी कुछ ऐसे ही संसोधन किए जाएंगे।गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग एक्ट और जुआ एक्ट को लेकर दूसरे राज्यों में बने कानून का अध्ययन किया जा रहा है. राज्य सरकार जल्द ही इसे प्रदेश में लागू कर देगी.
दरअसल, ऑनलाइन गेम एक्ट के लिए राज्य सरकार केंद्र के भरोसे है. भोपाल में जनवरी में पांचवीx के बच्चे ने ऑनलाइन फ्री फायर गेम खेलने की वजह से सुसाइड कर लिया था. तब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ऑनलाइन गेम पर रोक के लिए एक्ट लागू करने की बात कही थी. ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन का ड्राफ्ट बनाकर तैयार हैं, लेकिन कई तकनीकी खामियां है.
ऑनलाइन गेम कंपनी ने गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल का तर्क दिया है. कुछ राज्यों द्वारा बनाए गए एक्ट पर कोर्ट ने रोक लगा रखी है. इसके चलते केंद्र सरकार का ड्राफ्ट बनने तक राज्य ने ड्राफ्ट को होल्ड किया है, लेकिन अब प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि अगले 3 महीने में गेमिंग एक्ट को लागू किया जा सकता है. राज्य सरकार एक्ट के प्रावधानों को लेकर अंतिम चरण में है.
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि जल्द ही गैंगस्टर एक्ट को भी लागू कर दिया जाएगा. सरकार समाज विरोधी विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर रही है. प्रदेश में गिरोह बनाकर अपराध करने वाले अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए गैंगस्टर एक्ट लाने की तैयारी है.
राज्य सरकार लंबे समय से गैंगस्टर एक्ट को लागू करने की बात कर रही है, लेकिन अफसरों मंत्रिमंडल में सहमति नहीं बन पाने के कारण इस पर अमल नहीं हो सका है. मंशा यह जताई जा रही है कि एक्ट का दुरुपयोग हो सकता है लेकिन सरकार की मंशा है कि एक्ट का दुरुपयोग न हो और कोई दूसरी यह भी की कोई दोषी बच ना पाए. यही वजह है कि सरकार गैंगस्टर एक्ट को लाने की तैयारी में है. गैंगस्टर एक्ट को लेकर कई बार की बैठक हो चुकी है. ड्राफ्ट पर विधि विभाग ने कुछ बिंदुओं को आपत्ति ली है, जिसका समाधान होना बाकी है. लेकिन अब प्रदेश के गृहमंत्री के बयान से साफ है कि आने वाले कुछ महीनों में गेमिंग और गैंगस्टर एक्ट लागू हो सकता है.
