लोकमतसत्याग्रह/ग्वालियर। ऊर्जा मंत्रालय ने 11 फरवरी को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी के केसों में समझौते का मसौदा जारी किया है। अब उन्हीं केसों में बिजली कंपनी समझौता करेगी, जिनके ऊपर 50 हजार रुपये तक की बिलिंग है। धारा 126 व 135 के तहत दर्ज केसों में ही समझौता किया जाएगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी सिटी सर्कल में अब तक पांच हजार 132 केसों में समझौते के लिए नोटिस जारी कर चुकी है। ये केस कंपनी स्तर पर लंबित हैं। जबकि 450 केस ऐसे हैं, जो कोर्ट में लंबित हैं। बिजली कंपनी नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी के केसों के निराकरण के लिए आपसी सहमति से समझौता करती है। जिन केसों में समझौते होते थे, उनमें बिल की राशि कोई सीमा नहीं होती थी। धारा 126, 135 के तहत दर्ज हर केस में समझौता किया जाता था, लेकिन इस बार की नेशनल लोक अदालत में राशि निर्धारित कर दी है। हर केस में समझौता नहीं होगा। 50 हजार की राशि वाले केस में समझौता होगा। पहले यह राशि 10 हजार निर्धारित की थी। इस राशि में बदलाव किया है। 11 फरवरी को जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
इन शर्तों का किया जाएगा पालन
– समझौता होने पर बकाया राशि एक मुश्त जमा करनी होगी। कोर्ट के बाहर लंबित केसों में 30 फीसद व कोर्ट में लंबित केस में 20 फीसद की छूट मिलेगी। चक्रवृद्धि ब्याज पूरा माफ रहेगा।
– चोरी के पहले केस में ही समझौता किया जाएगा। यदि पहले कोई लोक अदालत में छूट हासिल कर चुका है, उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा।
– सामान्य बकाये पर समझौता लोक अदालत में नहीं होगा। सिर्फ चोरी के केस ही रखे जाएंगे। द्यघरेलू, कृषि व 10 अस्वशक्ति के गैर घरेलू उपभोक्ताओं को नेशनल लोक अदालत का लाभ मिलेगा।
