लोकमतसत्याग्रह/प्रदेश में अवैध रूप से चलने वाले ऑटो रिक्शा पर कार्रवाई नहीं करने पर जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट की नाराजगी को संज्ञान में लेते हुए परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद ने सभी आरटीओ को अवैध रूप से सड़कों पर दौड़ने वाले ऑटो पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
दरअसल, हाईकोर्ट जबलपुर में लंबे समय से अवैध ऑटो पर कार्रवाई करने को लेकर सुनवाई चल रही है। परिवहन विभाग द्वारा की जाने वाले कार्रवाई से कोर्ट नाखुश है। इसको लेकर परिवहन अमला कार्रवाई के लिए सड़काें पर उतरेगा। जिला परिवहन अधिकारी एचके सिंह के मुताबिक प्रमुख सचिव के निर्देश पर शहर की सड़काें पर बिना फिटनेस व अवैध रूप से दौड़ने वाले ऑटो रिक्शा के खिलाफ गुरुवार से कार्रवाई शुरू की जाएगी।
3 की जगह 10 सवारी बैठा रहे
ऑटो में तीन सवारी बैठाने का नियम है। लेकिन कई ऑटो चालक 10-10 सवारी बैठा रहे हैं। स्कूली बच्चों का ऑटो में परिवहन करने के दौरान लापरवाही बरती जा रही है। इन सबकी जांच परिवहन अमला करेगा। हालांकि परिवहन विभाग के उड़नदस्ता ने पिछले तीन माह के दौरान न तो ऑटो की जांच की है न स्कूली बसों की फिटनेस की। परिवहन अमला तभी सड़कों पर उतरता है जब कोर्ट सख्ती करता है। ग्वालियर में लगभग 8900 ऑटो संचालित हैं। इनमें कई ऑटो ऐसे हैं जिन्होंने फिटनेस की जांच नहीं करवाई है।