याना कंपनी ने जमा किया 66.86 लाख का जुर्माना

लोकमातसत्याग्रह/शहर में स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन की पब्लिक बाइक शेयरिंग परियोजना का संचालन करने वाली याना स्मार्ट टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड ने अवैध विज्ञापन करने के जुर्माने के तौर पर नगर निगम के खाते में 66 लाख 86 हजार 446 रुपए की जुर्माना राशि जमा कराई। शहर में बनाए गए 41 साइकिल स्टेशनों पर अनुमति से अधिक विज्ञापन करने पर नगर निगम ने कंपनी को एक करोड़ 61 लाख 77 हजार 200 रुपए की जुर्माना राशि का नोटिस दिया था। कंपनी ने शर्तों का उल्लंघन कर 4100 वर्गफीट अतिरिक्त जगह पर विज्ञापन किया था।

ग्वालियर शहर में 41 स्थानों पर डाक स्टेशन के माध्यम से पब्लिक बाइक शेयरिंग यानी स्मार्ट साइकिलों के संचालन एवं संधारण का जिम्मा याना स्मार्ट टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा दिया गया था। कंपनी को इन डाक स्टेशनों पर विज्ञापन प्रदर्शित कर राजस्व अर्जित करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन कंपनी द्वारा तय अनुमति से अधिक लगभग 4100 वर्ग फीट क्षेत्र में विज्ञापन किए जाने पर नगर निगम द्वारा एक करोड़ 61 लाख 77 हजार 200 रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया था। इस आदेश के संबंध में संबंधित फर्म संचालक द्वारा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश पर संबंधित कंपनी के प्रतिनिधियों के द्वारा निगम के सक्षम अधिकारी यानी कार्यकारी निदेशक स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन के समक्ष अपना अपीलीय आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन कार्यकारी निदेशक द्वारा संबंधित कंपनी के आवेदन को नियमानुसार नहीं होने से निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद दोबारा से बकाया राशि जमा किए जाने के लिए स्मार्ट सिटी से पत्राचार किया गया। इसके चलते याना स्मार्ट टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड पर अधिरोपित की गई एक करोड़ 61 लाख 77 हजार 200 रुपए की राशि में से 66 लाख 86 हजार 446 रुपए की राशि नगर निगम के खाते में जमा कर दी गई।

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