लोकमातसत्याग्रह/शहर में 24 मई से पहले पशु पालकों को अपने पशु गाय, बैल, श्वान, बिल्ली और भैंस का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसका प्रचार-प्रसार निगम डोर-टू-डोर कचरा गाड़ियों पर लगे लाउडस्पीकर सिस्टम, आईटीएमएस सिस्टम, होर्डिंग और अखबारों के माध्यम से कराएगा। 24 मई तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई होगी।
निगम आवारा पशुओं के रजिस्ट्रेशन के लिए दफ्तर खोलने के साथ ऑनलाइन प्रक्रिया का भी उपयोग करेगा। पिछले दिनों गांधी प्राणी उद्यान के प्रभारी डाॅ.उपेंद्र यादव ने एक प्रस्ताव निगम मुख्यालय पहुंचा दिया है। निगम की टीम रखेगी ब्रांडेड पशु पर निगरानी: यदि किसी पशु पालक का ब्रांडेड पशु दो बार से अधिक तक आवारा भटकते पाया जाता है, तो निगरानी करने वाली टीम वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देगी। इस पर पशु पालक को नोटिस दिया जाएगा। उसे सात दिन में अपना स्पष्टीकरण देना होगा।

