दलित युवती से हिंदू बनकर मुस्लिम युवक ने की लव मैरिज , फिर शौहर और उसके भाई ने किया बार-बार बलात्कार, कहा ” तू नीच जाती की , जब तक धर्म नहीं बदलेगी हम तेरा रेप करेंगे !

लोकमत सत्याग्रह/इंदौर ,इंदौर के देपालपुर में एक हिंदू दलित युवती द्वारा मुस्लिम धर्म अपनाने से मना करने पर उसके मुस्लिम पति और उसके भाई ने उसका लगातार रेप किया, युवती ने यह भी आरोप लगाया कि उसे झूठे प्यार में फंसा कर झूठे सपने दिखा कर शादी की गई और शादी के बाद उसे पता चला कि इरशाद उसका पति  पेशे से ड्राइवर है,  पीड़िता ने बताया की 2016 वह जब 17 साल की थी तब “शक्ति सिंह” बनकर इरशाद ने प्रेम में फंसा कर उसके साथ लव मैरिज कर ली लव मैरिज के बाद उसे पता चला कि उसका पति मुसलमान है, शादी के तुरंत बाद गर्भवती होने के कारण उसने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया फिर कुछ ही समय में उसके दो बच्चे हो गए एक बेटा और एक बेटी,
पीड़िता ने बताया कि 2 महीने पहले फरवरी से इरशाद उस पर इस्लाम कुबूल करने का अत्यधिक दबाव डालने लगा जब यह बात उसने अपने जेठ मुकीम को बताई, तो उसने भी अपने भाई का साथ दिया वह दोनों  कहने लगे कि” तू तो नीची जाति की है इस्लाम अपना ले” इसके बाद मुकीम ने भी उस पर बुरी नजर रखना शुरू कर दी और  घर में उसके साथ बार-बार बलात्कार किया,  पीड़िता के अनुसार इसके बाद मैंने परिवार के बाकी सदस्यों से भी अपनी परेशानी बताई लेकिन किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया. उसके बाद इरशाद और मुकीम मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे और बोले जब तक तुम मुसलमान नहीं बनेगी हम दोनों भाइयों के साथ तुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा.  व्यथित होकर पीड़िता अपने दोनों बच्चों को लेकर महू से देपालपुर अपने माता पिता के घर आ गई. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह खंडवा में रहती है लेकिन लव मैरिज के बाद से महू में रह रही है,

आधार में भी नाम बदला

पीड़िता के परिवार वालों ने जब यह समस्या हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं को बताई तो युवती के दस्तावेज देखने पर पता चला कि दोनों भाइयों ने पीड़िता के जन्म तारीख से जुड़े दस्तावेजों में भी हेरफेर कर दिया है युवती का नाम बदलकर आधार कार्ड पर मुस्लिम कर दिया गया है, पीड़िता ने जाली दस्तावेजों को लेकर भी शिकायत दर्ज करवाई है.

गौतमपुरा पुलिस ने मर्ग कायम किया

गौतमपुरा थाना प्रभारी संगीता सोलंकी ने बताया कि 24 साल की युवती की शिकायत पर उसके पति इरशाद और जेठ मुकीम के खिलाफ धारा 376, 376( 2) एन 506 ,34,भा द वि 3, (2) (5) एस एसटी एक्ट 3/5 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत केस दर्ज किया गया है

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