लोकमतसत्याग्रह/इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर आप सभी लोग भरते हैं, लेकिन अधिकांश लोग आईटीआर भरने के बाद इसका वेरीफिकेशन नहीं करते हैं, जिस कारण उनको समस्या का सामना करना पड़ता है। आयकर विभाग के मुताबिक अब आईटीआर तब तक अधूरा माना जाएगा, जब तक इसका वेरीफिकेशन नहीं होगा। इसलिए आप इसे घर से खुद भी कर सकते हैं। वेरीफिकेशन के बाद ही यह पूरा माना जाता है।
पुरानी व्यवस्था के मुताबिक आईटीआर भरने के 120 दिनों के अंदर आपको रिटर्न वेरिफाई कराना होता था, लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने नई व्यवस्था में इसे घटाकर 30 दिन कर दिया है। यह बात एक्सपर्ट पैनल में सीए यश मित्तल, सीए अजय अरावतिया, सीए दीपेश जसेजा ने कही। वे द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ग्वालियर ब्रांच की ओर से सिटी सेंटर स्थित आईसीएआई भवन पर टैक्स क्लीनिक कार्यक्रम बोल रहे थे। इस अवसर पर ब्रांच के अध्यक्ष सीए सचिन गुप्ता, सचिव सीए पंकज शर्मा, मौजूद रहे।
ऐसे कर सकते हैं खुद आईटीआर वेरिफाई
आईटीआर वेरिफाई करने के लिए आपको इनकम टैक्स इंडिया ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा। आयकर विभाग की साइट के मुताबिक आपके पास ई- वेरिफिकेशन के ऑफलाइन और ऑनलाइन विकल्प मिलते हैं।
1 तरीका: ओटीपी देकर इस विकल्प को अपनाने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग अकाउंट पर लॉगिन करें। उसके बाद ई-फाइल वाले टैब पर जाए। यहां आपको इनकम टैक्स रिटर्न का विकल्प नजर आएगा। यहां ई-वेरिफाई का विकल्प पर क्लिक करें। इससे आधार से जुड़े मोबाइल नंबर आए ओटीपी को भरें। इसके बाद कंटीन्यू पर क्लिक करते ही ई-वेरिफिकेशन पूरा होगा।।
2 तरीका: डीमैट अकाउंट के जरिए भी ई-वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इसके लिए आपको ई-वेरिफाई पेज पर डीमैट अकाउंट वाले ऑप्शन को चुनना होगा। इसे क्लिक करते ही रजिस्टर्ड फोन और ईमेल आईडी पर एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। इसे भरकर ई-वेरिफाई वाले बटन पर क्लिक करें।
3 तरीका: बैंक एटीएम के जरिए भी आईटीआर को ई-वेरिफाई करा सकते हैं। अपने एटीएम कार्ड को मशीन में डालें। वहां आपको ढेर सारे विकल्प मिलेंगे। इसमें ऑप्शन होगा ईवीसी फॉर इनकम टैक्स फाइलिंग। इस पर क्लिक करते ही रजिस्टर्ड फोन और मेल पर कोड आएगा। अब अपने ई-फाइलिंग अकाउंट को खोलें और आपके पास जो कोड भर दें।
ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजकर पैन कार्ड को लेट फीस देकर सक्रिय कराएं
प्रश्न: शहरी कृषि भूमि को बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा अथवा नहीं।
उत्तर: हां, केवल ग्रामीण कृषि भूमि को ही आयकर में करमुक्त किया गया है। इसलिए शहरी शहरी कृषि भूमि को बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा।
प्रश्न: निर्धारण वर्ष 2023-24 का रिटर्न दाखिल कर दिया है परंतु सेक्शन 80डी में हेल्थ इंश्योरेंस की राशि गलत डाल दी गई है, अब क्या उपाय है?
उत्तर: इस प्रकार की किसी भी समस्या के लिए आयकर की धारा 139(5) के अंतर्गत रिटर्न को 31 दिसंबर 2023 तक संशोधित किया जा सकता है।
प्रश्न: वेतनभोगी को नई कर प्रणाली में जाना उचित है अथवा पुरानी कर प्रणाली में?
उत्तर: वेतनभोगी करदाता जिनकी सकल आय 8 लाख रु. है और धारा 80C के अंतर्गत उनकी डिडक्शन 150000/- से कम है तो उन्हें नई कर प्रणाली लेनी चाहिए।
प्रश्न: मैं निगम औषधालय विभाग का पेंशनर हूं। मेरी 7.5 लाख रुपए पेंशन बनती है। क्या मुझे आयकर रिटर्न भरने की जरूरत है।
उत्तर: जी, आपको रिटर्न भरना चाहिए, नहीं तो पैनल्टी लगेगी, आप लगातार दो साल का रिटर्न भर सकते हैं। रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो आपके पास विभाग से नोटिस आएगा।
प्रश्न: एजुकेशनल लोन पर चुकाए गए ब्याज की छूट की लिमिट क्या है?
उत्तर: एजुकेशनल लोन पर भुगतान किए गए ब्याज की राशि की छूट प्राप्त की जा सकती है।
प्रश्न: पैन आधार लिंक नहीं करा पाएं अब क्या करना होगा?
उत्तर: आयकर की वेबसाइट पर जाकर चेक करें कि आपके पैन का स्टेटस क्या है। सभी पैन कार्ड 30 जून के बाद जो लिंक नहीं हो पाए उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया है। ऐसे में आप 1 हजार रु. की लेट फीस का भुगतान कर लिंक करने की रिक्वेस्ट ऑनलाइन कर सकते हैं। अगले 30 दिन के भीतर पैन आधार लिंक हो जाएगा।


