वोटर लिस्ट: पुनरीक्षण का काम शुरू:चुनाव से पहले अंतिम मौका, नाम जुड़ेंगे-हटेंगे संशोधन भी, पार्टियों को नहीं मिल रहे बीएलए

लोकमतसत्याग्रह/विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, हटवाने या फिर किसी भी तरह के संशोधन का अंतिम अभियान चालू हो चुका है। प्रशासन ने इस काम में मदद के लिए बुधवार को राजनैतिक दलों की बैठक की। इसमें सभी से बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) नियुक्त करने को कहा। बीएलए ही ऐसे लोगों को घर-घर पहुंचकर सूचना देंगे जिनके नाम अभी वोटर लिस्ट में नहीं हैं। यह फर्जी मतदाताओं के नाम पर भी निगाह रखेंगे।

मौजूदा लिस्ट को पोलिंग बूथ पर पढ़कर सुनाने का काम सेक्टर ऑफिसर 3 से 10 अगस्त के बीच करेंगे। सेक्टर अधिकारी ऐसे घरों की भी जांच करेंगे जिनमें 6 या इससे अधिक वोटर हैं। पुनरीक्षण का काम 31 अगस्त तक जिले के सभी 1659 पोलिंग बूथ पर सुबह 11 से शाम 5 बजे तक होगा।

कांग्रेस ने डबरा, भितरवार व ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र के 789 पोलिंग बूथ पर बैठने वाले बीएलए के नाम निर्वाचन कार्यालय को सौंप दिए है। इससे साफ है कि इन तीनों विधानसभा में वोटर लिस्ट में सुधार का काम अन्य की तुलना में ठीक से होगा। बाकी तीन ग्वालियर, ग्वालियर दक्षिण व ग्वालियर पूर्व में बीएलए के नाम कांग्रेस ने अभी नहीं दिए हैं।

भाजपा ने जिले के 1659 पोलिंग पर एक भी बीएलए को तैनात करने की सूची नहीं सौंपी है। इस बार वोटर लिस्ट में सुधार 1 अक्टूबर 2023 के आधार पर पर हो रहा है। लगभग एक महीने के इस अभियान के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने नजदीक के पोलिंग पर पहुंचकर बीएलओ से भी संपर्क कर सकता है। वह वोटर लिस्ट में अपना व परिवार के सदस्यों के नाम होने की जांच भी कर सकता है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एलके पांडे ने कहा कि विशेष अभियान के दौरान वोटर लिस्ट व कार्ड से संबंधित सभी काम होंगे।

छुट्टी वाले दिन लगेंगे कैंप

  • शनिवार-12 और 19 अगस्त
  • रविवार- 12 और 20 अगस्त

उम्र 18 साल तो नाम जुड़वाएं:

  • युवा जिनकी उम्र 1 अक्टूबर को 18 साल हो रही है वे मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं

जानिएकिस काम के लिए क्याक्या साथ लेकर जाएं

  • नया नाम जुड़वाना है तो-दो रंगीन फोटो, आधार, पैन कार्ड, जन्म तिथि के लिए बोर्ड की अंक सूची लगेगी।
  • एड्रेस में संशोधन कराना है तो-नए निवास स्थान का पता बताने वाला बिल, गैस कनेक्शन एक साल पुराना, बैंक पास बुक आदि।
  • निधन के बाद नाम हटवाना है तो- परिवार के सदस्य को फॉर्म के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। यदि वोटर जीवित है तो उसे सुना जाएगा।
  • डिटेल में संशोधन कराना है तो-जो संशोधन चाहते हैं जैसे नाम, उम्र या कुछ और तो इससे जुड़ा दस्तावेज पेश
  • करना होगा।

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