बगैर लिखित अनुमति के संपत्ति विरूपित करने पर लगेगा जुर्माना

लोकमतसत्याग्रह/कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत प्रतिबंधत्मक आदेश जारी किया है। उन्होंने आदेश में स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राजनीतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी या विज्ञापन कम्पनियां किसी भी शासकीय अशासकीय सम्पत्ति को सम्बन्धित विभाग या भवन स्वामी की अनुमति के विना विरूपित करना प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही सम्पत्ति को स्याही, खड़िया रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके विरूपित करना दण्डनीय होगा। ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित विभाग या भवन स्वामी के द्वारा सम्पत्ति विरूपण बावत थाने में प्रथम सूचना दर्ज कराई जा सकेगी।

जिला दंडाधिकारी ने यह आदेश विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के मकसद से जारी किया है। उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल या उम्मीदवार शासकीय भवन या कोई भी सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुमति के बिना सम्पत्ति का विरूपण करेगा तो उसके खिलाफ मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 धारा 3 के अन्तर्गत एक हजार रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। इस अधिनियम के तहत दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। सम्पत्ति के अन्तर्गत कोई भी भवन झोंपड़ी, संरचना, दीवार, वृक्ष खम्बा (पोस्ट) स्तम्भ या कोई अन्य परिनिर्माण शामिल रहेगा। भवन स्वामी के साथ नगरीय निकाय की अनुमति भी लेनी होगी शासकीय विरूपित संपत्ति को पुन: मूल स्वरूप में लाने के लिए दल गठित किए हैं।

स्टार प्रचारकों को शर्तों के साथ आवंटित होंगे विश्राम गृह

विधानसभा आम निर्वाचन के दौरान चुनावी प्रचार के लिए आने वाले विशेष श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों को जिले के विश्राम गृह शर्तों के साथ आवंटित किए जाएंगे। इस कड़ी में जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने विश्राम गृह आवंटन के नियम व शर्तें निर्धारित कर दी है। विश्राम गृह का आवंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवंटित किया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश में स्पष्ट किया है कि विश्राम गृह आरक्षित कराने के लिये स्टार प्रचारकों के आगमन की तारीख व कार्यक्रम का विस्तृत ब्यौरा देकर अपर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में आवेदन करना होगा, साथ ही लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विश्राम गृह का किराया लोक निर्माण विभाग खण्ड-1 के कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा। यह व्यय प्रत्याशी को अपने लेखे-जोखे में शामिल करना होगा।

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