लोकमतसत्याग्रह/प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद वोटरों को लुभाने के लिए नगदी, गहने, शराब या मादक पदार्थों को ट्रेन से लाने-ले जाने की संभावना को देखते हुए अब सख्त चैकिंग शुरू की गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद अब ट्रेनों में अधिकतम 50 हजार रुपए नगद ले जा सकेंगे। इससे अधिक के सोने-चांदी के जेवरात यदि लेकर कोई यात्रा करता है, तो उसे बिल साथ लेकर चलना होगा। इसके अलावा शराब व अन्य मादक पदार्थों के परिवहन पर भी रोक लगाने के लिए जीआरपी व आरपीएफ की संयुक्त टीम का गठन किया गया है।
रखी जाएगी पैनी नगर
आरपीएफ एवं जीआरपी को दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि रेल यात्रा के दौरान अगर किसी यात्री के पास 50 हजार रुपए नगद या इससे ज्यादा कीमत के गहने मिलते हैं, तो उन गहनों का बिल देखा जाए। शराब या मादक पदार्थ मिले, तो उसका प्रकरण बनाकर कार्रवाई की जाए। इसके बाद दोनों बलों ने स्टेशन सहित ट्रेनों में सख्ती से चैकिंग शुरू कर दी है। चैकिंग के दौरान जवान प्लेटफार्म, पार्सल विभाग, वेटिंग रूम आदि पर पैनी नजर रखेंगे। उधर भोपाल से रेल पुलिस अधीक्षक ने जीआरपी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि रोजाना आठ-आठ घंटे की तीन शिफ्टों में ट्रेनों में चैकिंग अभियान चलाया जाएगा।
आयकर विभाग को भी दी जाएगी जानकारी
यदि दो लाख रुपए से अधिक नगद राशि मिलती है, तो उसकी जानकारी आयकर विभाग को भी दी जाए। सामान चैक करते समय वीडियोग्राफी भी की जाए। दरअसल, आचार संहिता लागू होते ही जिले की सीमाओं पर पुलिस, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी के अधिकारी निगरानी शुरू कर देते हैं। वाहनों की चेकिंग की जाती है, जिसके कारण प्रलोभन देने वाली ऐसी सामग्री को लाने में खतरा रहता है। ट्रेनों में जिलों की सीमा की निगरानी की व्यवस्था नहीं होती है। इस कारण अब आरपीएफ व जीआरपी को अलर्ट किया गया है।


