लोकमतसत्याग्रह/हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बुधवार को फैमिली पेंशन के मामले में लगी याचिका में फैसला सुनाते हुए मध्यप्रदेश के विद्युत वितरण विभाग पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। विद्युत विभाग में काम करने वाले एक कर्मचारी का सेवा के दौरान निधन हो गया था। इसको लेकर उसके बेटे और पत्नी ने फैमिली पेंशन सहित अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन किया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिल सका।
सक्शेशन सर्टिफिकेट देने के बावजूद भी परिवार को धक्के ही खाने पड़ रहे थे। इसके बाद परेशान होकर उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला दिया। इसमें उन्हें ब्याज सहित सक्शेशन के छह लाख रुपये और पेंशन की 11 लाख से अधिक रकम दी जाएगी।


