बाल विवाह पर वर-वधु पक्ष ही नहीं बैंड-टेंटवालों पंडित और पड़ोसी पर भी होगी कार्रवाई
लोकमतसत्याग्रह/कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है। इसकी रोकथाम के लिए कानूनी प्रविधानों के साथ-साथ समाज में जागृति लाने की नितांत आवश्यकता है। बाल विवाह करने पर न केवल अभिभावक बल्कि मैरिज गार्डन, पंडित, मौलवी, अभिभावक, रिश्तेदार, पड़ोसी, बैंडवाले, टैंटवाले और कैटर्स भी अपराध की श्रेणी में आते हैं। इन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 … Continue reading बाल विवाह पर वर-वधु पक्ष ही नहीं बैंड-टेंटवालों पंडित और पड़ोसी पर भी होगी कार्रवाई

