लोकमतसत्याग्रह/लक्ष्मीबाई कालोनी में गुरूवार को स्टेट जीएसटी की टीम ने दो कोचिंग संस्थान गर्ग क्लासेस और बायोलाजी क्लासेस पर छापेमार कार्रवाई कर दी। कोचिंग संस्थानों पर पहुंची टीमों ने जांच पड़ताल शुरू की। यहां जांच के दौरान पता चला कि कोचिंग संस्थानों के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हैं। टीम ने गर्ग क्लासेस पर संचालक नीरज गर्ग को बुलवाया तो पता चला कि वे बाहर हैं। स्टाफ कोई भी दस्तावेज नहीं दे सका। इसी तरह बायोलाजी कोचिंग क्लासेस पर डा मुनीष गुप्ता के यहां भी दस्तावेज नहीं मिल सके। अब आगे की कार्रवाई शुक्रवार को होगी।
स्टेट जीएसटी से मिली जानकारी के अनुसार विभाग को मुख्यालय से इनपुट मिला था कि ग्वालियर में संचालित गर्ग क्लासेस और बायोलाजी कोचिंग क्लोसस बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के चल रहीं हैं। यहां टीम को जांच में पता चला कि गर्ग क्लासेस का रजिस्ट्रेशन 2017 में ही निरस्त हो गया था इसके बाद कराया ही नहीं। वहीं बायोलाजी क्लासेस का रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। जीएसटी के नियमों के अनुसार 20 लाख की सालाना आय से ज्यादा होने पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है।


