पर्यटन-सार्वजनिक स्थलों पर नहीं आपत्तिजनक-अमर्यादित फोटो-वीडियो पर ही प्रतिबंध

लोकमतसत्याग्रह/ऐतिहासिक महत्व के स्थल से लेकर पर्यटन व सार्वजनिक स्थल पर फोटो-वीडियाे पर प्रतिबंध के आदेश को कलेक्टर ग्वालियर को छह दिन बाद ही सुधारना पड़ गया।

कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर एक इंफ्लुऐंसर युवती की रील बहुप्रसारित होने के बाद कलेक्टर ने यह आदेश जारी कर दिया गया था इसी कारण चर्चा में आ गया था कि महाराज बाड़ा, किला जैसे स्थलों पर भी फोटो-वीडियो बनाने के लिए तीन दिन पहले अनुमति लेना होगी। हकीकत में यह आदेश व्यवहारिक नहीं था इसी कारण इसे बदलना ही पड़ा। शुक्रवार को कलेक्टर रुचिका चौहान ने पूर्व में जारी आदेश में संशोधन कर आपत्तिजनक-अमर्यादित फोटो-वीडियो को ही प्रतिबंधित किया है।

साथ ही शासकीय कार्यक्रमाें,कानून व्यवस्था, पत्रकारिता, पर्यटन व अन्य योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ सामाजिक,धार्मिक, राजनीतिक-पारिवारिक कार्यक्रमों आदि में सामान्य फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी पर इसका प्रभाव नहीं होगा।

पहले क्या था कलेक्टर का आदेश

  • जिले में सभी ऐतिहासिक इमारतों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, न्यायालय, शासकीय कार्यालय, अन्य सार्वजनिक स्थलों एवं पार्कों पर किसी भी व्यक्ति,संस्था, एवं संगठन द्वारा बिना अनुमति के शूटिंग, वीडियो,रील व फोटोग्राफी आदि बनाए जाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है।
  • यदि किसी व्यक्ति,संस्था, व संगठन को उक्त प्रतिबंधित स्थलों पर शूटिंग-वीडियोग्राफी आदि की जाना बांछित है तो वह उक्त गतिविधि का उदेश्य व उसके कंटेंट सहित लिखित आवेदन पत्र संबंधित विभाग में प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करना होगी।
  • उक्त अनुमति की प्रति सहित लिखित सूचना पुलिस अधीक्षक व संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को तीन दिन पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया।

अब संधोशित आदेश जारी

  • पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करने के साथ यह आदेश मर्यादित, आपत्तिजनक, असुरक्षित व आमजन में असंतोष या घृणा फैलाने वाली वीडियोग्राफी-फोटोग्राफी पर प्रभावी होगा। शासकीय कार्यक्रमों,कानून व्यवस्था, पत्रकारिता, पर्यटन एवं अन्य योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ साथ सामाजिक,धार्मिक, राजनीतिक एवं पारिवारिक कार्यक्रमों आदि में सामान्य फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पर इसका प्रभाव नहीं होगा
  • लेकिन उक्तादेश के जारी होने के पूर्व फोटोग्राफी वीडियोग्रापुी के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र या ऐसे स्थल जिन पर किसी विभाग की अनुमति लिया जाना वांछनीय है तो सर्वसंबंधित विभाग से इसकी अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

Leave a comment