लोकमतसत्याग्रह/शुक्रवार को ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान द्वारा कृष्ण एचपी गैस एजेंसी आंतरी पर 19 लाख 22 हजार 906 रुपये का जुर्माना लगाने हेतु नोटिस जारी कर दिया है। गैस एजेंसी प्रोपराइटर नीरज पाराशर पत्नी अरविंद पाराशर एवं प्रबंधक रामसहाय करण को भी नोटिस जारी किया है।
जिला आपूर्ति नियंत्रक द्वारा भितरवार कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी दीपाली सिंह को प्राप्त शिकायतों की जांच करने एवं गैस एजेंसी पर पहुंच कर मामले का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए थे। जिसके आधार पर 31 जुलाई को कनिष्ठ आपूर्ति श्रीमती सिंह द्वारा आनलाइन प्रदर्शित स्टाक से कम सिलेंडर मिलने के आधार पर दिए गए प्रतिवेदन पर कलेक्टर रुचिका चौहान द्वारा एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।
बता दें कि भितरवार कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी दीपाली सिंह द्वारा नगरीय क्षेत्र आंतरी में संचालित कृष्णा एचपी गैस एजेंसी का भौतिक सत्यापन संबंधी 31 जुलाई को जिला आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी के निर्देश पर जांच की गई थी जिसमें 14.2 किलो ग्राम के गोदाम में 409 सिलेंडर और 47.5 किलोग्राम के 45 सिलेंडर व पांच किलोग्राम के 18 सिलेंडर मौके पर कम पाए गए थे, जब स्टॉक का सत्यापन व मिलान आनलाइन स्टाक से किया गया तो उपरोक्त सिलेंडर कम पाए जाने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्रीमती सिंह द्वारा स्टाक में कम मिले सिलेंडर और अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट का प्रतिवेदन बनाकर तात्कालिक तौर पर ग्वालियर कलेक्टर को भेजा गया था। जिस पर कलेक्टर जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया।


