शहर में नवरात्र के लिए आदि शक्ति के मंदिर सजना शुरू हुए, तीन से होगी आराधना

लोकमतसत्याग्रह/शरदीय नवरात तीन अक्टूबर से शुरू होंगी। नगर में मां दुर्गा की आराधना की तैयारियां शुरू हो गई है। नगर के प्रमुख देवी मंदिरों में साफ-सफाई के साथ विद्युत साज-सज्जा का कार्य शुरू हो गया है। शारदीय नवरात्र में नगर के प्रमुख बाजारों, कालोनियों, टाउनशिप सहित गली मोहल्लों में आदिशक्ति को विराजित कर नौ दिन तक पूरे भक्तिभाव के साथ साधना करने की परंपरा है।

देवी मां को विराजित करने के लिए पंडालों का निर्माण शुरू हो गया है। मूर्तिकार विभिन्न स्वरूपों में मिट्टी की देवी प्रतिमाओं को आकार देने में लगे हैं। मूर्तिकारों ने बताया कि हर वर्ष के भांति शेर पर सवार मां दुर्गा के अलावा, कालीमाता, देवी के नौ स्वरूपों को देवीभक्त शक्ति के पूजन के लिए पसंद कर रहे हैं।

प्रमुख मंदिरों में तैयारियां शुरू

नगर के सबसे सिंधिया राजपरिवार की कुलदेवी मांढरे की माता के मंदिर, आमखो स्थित काली माता का मंदिर, सातऊ गांव में विराजित मां शीतला के मंदिर, पुराने जिला कोर्ट के पास हाईकोर्ट वाली काली माता, नाका चंद्रवदनी पर स्थित नहर वाली माता, झांसी रोड पर स्थित वैष्णो देवी माता का मंदिर, नई सड़क पर स्थित पहाड़ी वाली माता मंदिर सहित अन्य देवी मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई है।

मूर्तियों का श्रृंगार कर रहे कलाकार

नईसड़क, जीवाजी गंज, लक्ष्मीगंज, बहोड़ापुर में देवी स्वरूपों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कलाकार मूर्तियों का रंगों से मां का श्रृंगार कर रहे हैं। तीन अक्टूबर को घटस्थापना के साथ आदिशक्ति विराजित की जाएंगीं। नौ दिन तक आराधना कर नवमी व विजय दशमी के दिन विसर्जित किया जाएगा।

अस्थाई कनेक्शन लेकर ही झांकी-पंडाल की सज्जा करें

  • नवरात दुर्गा उत्सव, दशहरा, गरबा उत्सव तथा अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए बनाए जाने वाले पंडालों को अस्थायी कनेक्शन देने के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों ने माकूल प्रबंध किए हैं। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे नवरात्रि के दौरान धार्मिक पण्डालों एवं झॉंकियों में बिजली साज-सज्जा, नियमानुसार आनलाइन अस्थाई कनेक्शन लेकर ही करें।
  • ऊर्जा मंत्री ने कहा है। बिजली कंपनी से अस्थाई बिजली कनेक्शन लिए बिना अनाधिकृत रूप से पंडालों में रोशनी और साज-सज्जा के लिए बिजली का उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही के साथ ही अनाधिकृत विद्युत उपयोग की दशा में संबंधित विद्युत ठेकेदार के लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जा सकती है

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