ग्वालियर में हत्या: पति को मिली सजा और जुर्माना

लोकमत सत्याग्रह  / ग्वालियर।   मायके में ही पत्‍नी की हत्‍या करने वाले आरोपित को न्‍यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपित को आर्म्‍स एक्‍ट के तहत भी सजा दी है। साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोपित ने हत्‍या पत्‍नी द्वारा हार न देने के ऊपर की थी।

  1. हार न देने पर मारी थी पत्नी को गोली
  2. आर्म्स एक्ट में भी मिली आरोपित को सजा
  3. सजा के साथ पांच हजार रुपए का जुर्माना भी

मायके आई पत्नी की गोली मार कर हत्या करने के आरोपित 37 वर्षीय दतिया निवासी अरविंद राठौर को जिला न्यायालय के द्वादशम् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपित को आर्म्स एक्ट के मामले में भी सजा हुई है। सजा के साथ आरोपित को पांच हजार रुपये बतौर जुर्माना भी भरना होगा।

पति ने पत्नी से गले का हार मांगा था और न मिलने पर गुस्से मे पत्नी को कट्टे से गोली मार दी। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक वरूण देव शर्मा ने न्यायालय को बताया कि मृतका के भाई जीतू राठौर ने इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी। फरियादी ने शिकायत में बताया कि उसकी बहन पूनम राठौर की शादी वर्ष 2013 में बुंदेला कालोनी, दतिया के निवासी आरोपित अरविन्द राठौर से हुई थी।

उनकी चार वर्ष की एक बच्ची भी है। उसकी बहन दतिया से उसके बच्चे के जन्मदिन पर ग्वालियर आई थी। आरोपित अरविंद राठौर, सहित उसके पिता और भाई उससे गले का हार मांग रहे थे। जब पूनम ने हार देने से मना किया तो आरोपित अरविंद राठौर ने पूनम पर कट्टे से गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। जिसके बाद घायल अवस्था में मृतका को अस्पताल लाया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

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