नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष का कारावास

लोकमत सत्याग्रह  / ग्वालियर , न्‍यायालय ने नाबालिग से दुष्‍कर्म करने वाले आरोपित को 10 साल की सजा सुनाई है। आरोपित ने नाबालिग को बहला फुसलाकर बुलाया और दुष्‍कर्म किया। इसके बाद उसने नाबालिग को शादी का झांसा भी दिया।

  1. 26 मई 2022 की घटना, सहेली ले गई थी दर्पण कालोनी में
  2. आरोपित ने शादी का प्रस्ताव दिया फिर उसके साथ दुष्कर्म किया
  3. अरोपित पर पाक्सो एक्ट के तहत हुआ था मामला दर्ज

त्रयोदशम अपर सत्र न्यायाधीश वंदना राज पाण्डेय ने आरोपित सोनू शर्मा पुत्र अशोक शर्मा, उम्र-20 साल, निवासी थाना-महाराजपुरा को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाते हुए दस साल की सजा सुनाई है। दोषी युवक को धारा 368, 376 (1) भादस एवं धारा 3/4 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत न्यायालय ने दंडित किया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने घटना के बारे में बताया कि पीड़िता ने 27 मई 2022 को थाना थाटीपुर में अपनी शिकायत दर्ज करवाते हुए पुलिस को बताया कि 26 मई 2022 को शाम सात बजे उसकी सहेली ने उसे थाटीपुर पेट्रोल पंप के पास बुलाया था। जिसके बाद वह उसे बहला फुसलाकर दर्पण कालोनी में एक कमरे में ले गई, जहां कुछ देर बाद अभियुक्त सोनू शर्मा आ गया।

तीनों ने यहां साथ में खाना खाया। मौका पाकर सोनू ने कमरा बंद कर उसे शादी का प्रस्ताव दिया और उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। इस घटना के बाद पीड़िता ने अपनी मां और भाई को पूरी बात बताई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। इस प्रकरण में पीड़िता की सहेली नाबालिग होने के कारण विधि विवादित बालिका के संबंध में पूरक अभियोग पत्र किशोर न्याय बोर्ड ग्वालियर में पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपित को सजा सुनाई।

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