लोकमत सत्याग्रह /आरपीएफ ने जयपुर–बांद्रा स्पेशल ट्रेन में दो युवकों को 148 लीटर शराब व बीयर की तस्करी करते पकड़ा। आरोपी रतलाम से वडोदरा जा रहे थे। दाहोद स्टेशन पर ट्रेन रुकवाकर उन्हें पकड़ा गया। जब्त शराब की कीमत 1.37 लाख रुपये है।
चारपहिया और दुपहिया वाहनों के बाद अब शराब तस्कर ट्रेनों का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया, जब रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने ट्रेन संख्या 09723 जयपुर–बांद्रा स्पेशल में दो युवकों को शराब और बीयर की तस्करी करते हुए पकड़ा। दोनों के पास से करीब 148 लीटर अंग्रेजी शराब और बीयर जब्त की गई। पकड़े गए आरोपियों में एक गुजरात और दूसरा उत्तर प्रदेश का निवासी है।
रेलवे पुलिस (जीआरपी) के अनुसार, आरोपी 40 वर्षीय सचिन कड़िया पिता हसमुख भाई कड़िया निवासी नवा बाजार, वडोदरा (गुजरात) और 29 वर्षीय राकेश पिता ज्वाला सिंह चौरसिया निवासी मऊ (उत्तर प्रदेश) रतलाम स्टेशन से ट्रेन के जनरल कोच में तीन ट्रॉली बैग और दो अन्य बैगों में बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब के क्वार्टर और बीयर के केन लेकर वडोदरा जा रहे थे।
आरपीएफ के एसआई जगदीश चौधरी और एएसआई पंकज पुनिया को रतलाम स्टेशन पर ही आरोपियों के बैगों में संदिग्ध सामग्री होने की आशंका हुई थी, लेकिन ट्रेन रवाना हो जाने के कारण वे उन्हें वहीं नहीं पकड़ सके। इसके बाद आरपीएफ अधिकारी ट्रेन में सवार हुए और तलाश करते हुए मोरवनी स्टेशन के पहले जनरल कोच में दोनों आरोपियों तक पहुंचे। बैगों की जांच करने पर उनमें विभिन्न ब्रांड की शराब और बीयर बरामद हुई।
दाहोद स्टेशन पर रुकवाकर उतारा गया ट्रेन
पूछताछ के दौरान ट्रेन दाहोद स्टेशन के पास पहुंच गई। चूंकि जयपुर–बांद्रा स्पेशल का दाहोद स्टेशन पर स्टॉपेज नहीं था, इसलिए आरपीएफ अधिकारियों ने रेलवे कंट्रोल रूम को सूचना देकर ट्रेन को दाहोद स्टेशन पर रुकवाया। वहां दोनों आरोपियों और शराब से भरे बैगों को उतारकर दूसरी ट्रेन से रतलाम लाया गया और जीआरपी थाने में सुपुर्द किया गया।
जीआरपी के एएसआई नोशाद खान ने बताया कि आरोपियों के पास से 79.560 लीटर अंग्रेजी शराब और 69 लीटर बीयर जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 लाख 37 हजार रुपये है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने स्टेशन पर उन्हें शराब से भरे बैग सौंपे थे और कहा था कि वडोदरा पहुंचने पर कोई अन्य व्यक्ति यह बैग ले जाएगा। आरोपियों को उस व्यक्ति की पहचान की जानकारी नहीं है। फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है।


